Indian Constitution - One Liner

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अनुच्छेद 1:- संघ का नाम और राज्य क्षेत्र

अनुच्छेद 2:- नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

अनुच्छेद 3 :- राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन

अनुच्छेद 4:- पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां

अच्नुछेद 5:- संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता

अनुच्छेद 6:- भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता

अनुच्छेद7:-पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता

अनुच्छेद 8:- भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता

अनुच्छेद 9:- विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना

अनुच्छेद 10:- नागरिकता के अधिकारों का बना रहना

अनुच्छेद 11 :- संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन

अनुच्छेद 12:- राज्य की परिभाषा

अनुच्छेद 13:- मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां

अनुच्छेद 14:- विधि के समक्ष समानता

अनुच्छेद 15:- धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिषेध

अनुच्छेद 16:- लोक नियोजन में अवसर की समानता

अनुच्छेद 17:- अस्पृश्यता का अंत

अनुच्छेद 18:- उपाधीयों का अंत

अनुच्छेद 19:- वाक् की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 20:- अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण

अनुच्छेद 21:-प्राण और दैहिक स्वतंत्रता

अनुच्छेद 21 क:- 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार

अनुच्छेद 22:- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से सरंक्षण

अनुच्छेद 23:- मानव के दुव्यापार और बाल आश्रम

अनुच्छेद 24:- कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत

अनुच्छेद 25 :- धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 26:-धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 29:- अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण

अनुच्छेद 30:- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

अनुच्छेद 32:- अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार

अनुच्छेद 36:- परिभाषा

अनुच्छेद 40:- ग्राम पंचायतों का संगठन

अनुच्छेद 48:- कृषि और पशुपालन संगठन

अनुच्छेद 48क:- पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा

अनुच्छेद 49:- राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण

अनुछेद. 50 :- कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रथक्करण

अनुच्छेद 51 :- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा

अनुच्छेद 51क:- मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 52:- भारत का राष्ट्रपति

अनुच्छेद 53 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति

अनुच्छेद 54:- राष्ट्रपति का निर्वाचन

अनुच्छेद 55:- राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीती

अनुच्छेद 56 :- राष्ट्रपति की पदावधि

अनुच्छेद 57:- पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता

अनुच्छेद 58 :- राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहत्ताए

अनुच्छेद 59 :- राष्ट्रपति पद के लिए शर्ते

अनुच्छेद 60:- राष्ट्रपति की शपथ

अनुच्छेद 61:- राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया

अनुच्छेद 62:- राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां

अनुच्छेद 63:- भारत का उपराष्ट्रपति

अनुच्छेद 64:- उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना

अनुच्छेद 65:- राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उप राष्ट्रपति के कार्य

अनुच्छेद 66 :- उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन

अनुच्छेद 67:- उपराष्ट्रपति की पदावधि

अनुच्छेद 68 :- उप राष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन

अनुच्छेद69 :- उप राष्ट्रपति द्वारा शपथ

अनुच्छेद 70 :- अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन

अनुच्छेद 71.:- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय

अनुच्छेद 72:-क्षमादान की शक्ति

अनुच्छेद 73 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

अनुच्छेद 74:- राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद

अनुच्छेद75:- मंत्रियों के बारे में उपबंध

अनुच्छेद76:- भारत का महान्यायवादी

अनुच्छेद 77:- भारत सरकार के कार्य का संचालन

अनुच्छेद78:- राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य

अनुच्छेद 79:- संसद का गठन

अनुच्छेद 80 :- राज्य सभा की सरंचना

अनुच्छेद 81 :- लोकसभा की संरचना

अनुच्छेद 83 :- संसद के सदनो की अवधि

अनुच्छेद 84:संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता

अनुच्छेद 85:- संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन

अनुच्छेद 87:- राष्ट्रपति का विशेष अभी भाषण

अनुच्छेद 88:- सदनों के बारे में मंत्रियों और महानयायवादी अधिकार

अनुच्छैद 89:राज्यसभा का सभापति और उपसभापति

अनुच्छेद 90:- उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना

अनुच्छेद 91:सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति

अनुच्छेद 92:- सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना

अनुच्छेद 93 :- लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

अनुचित 94:- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना

अनुच्छेद 95:- अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियां

अनुच्छेद 96:- अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन ना होना

अनुच्छेद 97:- सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष,उपाध्यक्ष के वेतन और भक्ते

अनुच्छेद 98 :- संसद का सविचालय

अनुच्छेद 99:- सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

अनुच्छेद 100 - संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्तिे

अनुच्छेद 108 :- कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक

अनुत्छेद 109 :- धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया

अनुच्छेद 110:- धन विधायक की परिभाषा

अनुच्छेद 111 :- विधेयकों पर अनुमति

अनुच्छेद 112:- वार्षिक वित्तीय विवरण

अनुच्छेद 118:- प्रक्रिया के नियम

अनुच्छेद 120 :- संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा

अनुच्छेद 123 :- संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति

अनुच्छेद 124:- उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन

अनुच्छेद 125:- न्यायाधीशों का वेतन

अनुच्छेद 126 :- कार्य कार्य मुख्य न्याय मूर्ति की नियुक्ति

अनुच्छेद 127:- तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति

अनुच्छेद 128:- सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति

अनुच्छेद 129:- उच्चतम न्यायालय का अभिलेख नयायालय होना

अनुच्छेद 130 :- उच्चतम न्यायालय का स्थान

अनुच्छेद 131 :- उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता

अनुच्छेद 137:- निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन

अनुच्छेद 143:- उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति

अनुच्छेद144:-सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता

अनुच्छेद 148:- भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक

अनुच्छेद 149 :- नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तिया

अनुच्छेद 150 :- संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप

अनुच्छेद 153 :- राज्यों के राज्यपाल

अनुच्छेद 154:- राज्य की कार्यपालिका शक्ति

अनुच्छेद 155:- राज्यपाल की नियुक्ति

अनुच्छेद 156 :- राज्यपाल की पदावधि

अनुच्छेद 157:- राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएँ

अनुच्छेद 158 :- राज्यपाल के पद के लिए शर्ते

अनुच्छेद 159 :- राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

अनुच्छेद 163 :- राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद

अनुच्छेद 164:- मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध

अनुच्छेद 165:- राज्य का महाधिवक्ता

अनुच्छेद 166:- राज्य सरकार का संचालन

अनुच्छेद 167:-राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य

अनुच्छेद 168:- राज्य के विधान मंडल का गठन

अनुच्छेद 170:- विधानसभाओं की संरचना

अनुच्छेद 171 :- विधान परिषद की संरचना

अनुच्छेद 172:- राज्यों के विधानमंडल कि अवधी

अनुच्छेद 176:- राज्यपाल का विशेष अभिभाषण

अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार

अनुच्छेद 178:- विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

अनुच्छेद 179:- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना

अनुच्छेद 180:- अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति

अनुच्छेद 181 :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पिठासिन ना होना

अनुच्छेद 182:- विधान परिषद का सभापति और उपसभापति

अनुच्छेद 183:- सभापति और उपासभापति का पद रिक्त होना पद त्याग या पद से हटाया जाना

अनुच्छेद 184:- सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति

अनुच्छेद 185:- संभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन ना होना

अनुच्छेद 186:- अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भक्ते

अनुच्छेद 187:- राज्य के विधान मंडल का सविचाल,

अनुच्छेद 188:- सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

अनुच्छेद 189 :- सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति

अनुच्छेद 199:- धन विदेश की परिभाषा

अनुच्छेद 200 :- विधायकों पर अनुमति

अनुच्छेद 202 :- वार्षिक वित्तीय विवरण

अनुच्छेद 213:- विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति

अनुच्छेद 214:- राज्यों के लिए उच्च न्यायालय

अनुच्छेद 215:- उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना

अनुच्छेद 216:- उच्च न्यायालय का गठन

अनुच्छेद 217:- उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति शर्ते

अनुच्छेद 221 :- न्यायाधीशों का वेतन

अनुच्छेद 222:- एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण

अनुच्छेद 223:- कार्यकारी मुख्य न्याय मूर्ति के नियुक्ति

अनुच्छेद 224:- अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति

अनुच्छेद 226:- कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति

अनुच्छेद 231 :- दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना

अनुच्छेद 233:- जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति

अनुच्छेद 241 :- संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च -न्यायालय

अनुच्छेद 243:- पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियां

अनुच्छेद 244:- अनुसूचित क्षेत्रो व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन

अनुच्छेद 248 :- अवशिष्ट विधाई शक्तियां

अनुच्छेद 252:- दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति

अनुच्छेद 254:- संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति

अनुच्छेद 256:- राज्यों की और संघ की बाध्यता

अनुच्छेद 257:- कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण

अनुच्छेद 262:- अंतराज्यक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय

अनुच्छेद 263 :- अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन

अनुच्छेद 266:- संचित निधी

अनुच्छेद 267:- आकस्मिकता निधि

अनुच्छेद 269:- संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौपे जाने वाले कर

अनुच्छेद 270:- संघ द्वारा इकट्ठे किए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर

अनुच्छेद 280:- वित्त आयोग

अनुच्छेद 281 :- वित्त आयोग की सिफारिशे

अनुच्छेद 292:- भारत सरकार द्वारा उधार लेना

अनुच्छेद 293:- राज्य द्वारा उधार लेना

&अनुच्छेद 300 क :- संपत्ति का अधिकार

अनुच्छेद 301 :- व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 309:- राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों

अनुच्छेद 310:- संघ या राज्य की सैवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि

अनुच्छेद 313:- संक्रमण कालीन उपबंध

अनुच्छेद 315:- संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग

अनुच्छेद 316:- सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि

अनुच्छेद 317:- लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना

अनुच्छेद 320:- लोकसेवा आयोग के कृत्य

अनुच्छेद 323 क:- प्रशासनिक अधिकरण


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