प्रमुख संविधान संशोधन

प्रथम संविधान संशोधन (1951):- इस संशोधन से संविधान में 9वीं अनुसूची जोडी गई। 

सातवाँ संविधान संशोधन (1956):- इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः गठन किया गया।

12वाँ संविधान संशोधन (1962):- पुर्तगाली आधिपत्य वाले गोवा, दमन-दीव को भारत का अंग बना दिया।

14वाँ संविधान संशोधन (1962):- फ्रांसिसी आधिपत्य वाले पुदुचेरी को भारत का अंग बना दिया।

• 24वाँ संविधान संशोधन (1971):- संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। 

26वाँ संविधान संशोधन (1971) :- राजाओं के प्रिवीपर्स और विशेषाधिकार समाप्त।

27वाँ संविधान संशोधन (1971):- पूर्वोत्तर राज्यों का पुनर्गठन

31वाँ संविधान संशोधन (1973):- लोकसभा की 525 सदस्य संख्या को बढ़ाकर 545 कर दिया तथा केन्द्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया।

35वाँ संविधान संशोधन (1974):- सिक्किम को सहराज्य के रूप में भारत में शामिल किया। 

42वाँ संविधान संशोधन (1976):- इस संशोधन से संविधान से प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं एकता व अखण्डता आदि शब्द जोडे गये।

- नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता दी गई।
- संविधान के भाग 4 (क) में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गये।
- लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया।
- इसके द्वारा वन सम्पदा, शिक्षा तथा जनसंख्या नियन्त्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया।

44वाँ संविधान संशोधन (1978):- इसके द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया।

- लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया।

52वाँ संविधान संशोधन (1985):- दलबदल विरोधी प्रावधान (अनुसूची-10 जोडी) गयी। 

61वाँ संविधान संशोधन (1989):- इसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।

69वाँ संविधान संशोधन (1991):- दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का दर्जा दिया गया। 

73वाँ संविधान संशोधन (1993) - पंचायती राज (11वीं अनुसूची) | 

74वाँ संविधान संशोधन (1993):- नगर निकाय सम्बन्धी (12वीं अनुसूची) | 

84वाँ संविधान संशोधन (2001):- लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया।

* 86वाँ संविधान संशोधन (2002):- 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। 

92वाँ संविधान संशोधन (2003)- संविधान की वी अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली एवं सथाली भाषा को शामिल किया गया। अब इस अनुसूची में 22 भाषाएं हो गयी है।

93वाँ संविधान संशोधन (2006) :- शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण अनुच्छेद-15 की धारा-4 के प्रावधानों के तहत किया गया है।


95वाँ संविधान संशोधन (2010):- लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण बढ़ाया गया। 6 101वाँ संविधान संशोधन (2016):- वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लागू करने हेतु 

124वाँ संविधान संशोधन (2019):-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण महत्वपूर्ण शब्दावली





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